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इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आज का आख़िरी मौका

⚠️ इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आज का आख़िरी मौका

केतन | सनातन संवाद

income tax

आज चूक गए तो सीधे विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है

अगर आपने वित्त वर्ष 2024–25 की कमाई से जुड़ा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और उसमें कोई गलती रह गई है, तो आज 31 दिसंबर 2025 आपके लिए बेहद अहम दिन है।

👉 आज के बाद रिवाइज्ड (Revised) या बिलेटेड (Belated) रिटर्न दाखिल करने का विकल्प बंद हो जाएगा।

📌 क्यों जरूरी है आज ही रिवाइज्ड रिटर्न भरना?

पिछले कुछ हफ्तों से आयकर विभाग लगातार टैक्सपेयर्स को ई-मेल और मैसेज भेजकर यह सलाह दे रहा है कि अपने पहले से फाइल किए गए रिटर्न की दोबारा जांच करें।

अगर कोई आय छूट गई हो या गलत डिडक्शन क्लेम हुआ हो, तो उसे सुधार लें।

❗ ऐसा न करने पर:

रिफंड अटक सकता है।

भविष्य में सीधा इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है।

⛔ आज के बाद क्या नहीं कर पाएंगे?

31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म होते ही अपनी मर्जी से रिटर्न में बदलाव करने का अधिकार खत्म हो जाएगा।

नई कटौती या छूट क्लेम नहीं कर सकेंगे।

अगर विभाग को गलती दिखी, तो सुधार का मौका नहीं, सीधे नोटिस आएगा।

🧾 रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है?

कई बार रिटर्न भरते समय कोई इनकम जोड़ना भूल जाते हैं, गलत सेक्शन में डिडक्शन दिखा देते हैं या बैंक ब्याज जैसे अन्य स्रोत छूट जाते हैं।

ऐसी स्थिति में रिवाइज्ड ITR आपको अपनी गलती सुधारने का कानूनी अधिकार देता है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) के तहत टैक्सपेयर पहले से फाइल किए गए रिटर्न को संशोधित कर सकता है।

रिवाइज्ड रिटर्न पुराने रिटर्न की जगह ले लेता है।

तय समय सीमा में भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगता।

अगर टैक्स ज्यादा बनता है, तो ब्याज सहित भुगतान जरूरी होता है।

⏰ अंतिम तारीख क्या है?

असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए 31 दिसंबर 2025 रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख है।

इसके बाद सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही Condonation of Delay के जरिए रिफंड का दावा किया जा सकता है।

🖥️ रिवाइज्ड ITR कैसे फाइल करें?

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

PAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें।

e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Return चुनें।

असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें।

Section 139(5) – Revised Return ऑप्शन चुनें।

गलती सुधारें और पुराने रिटर्न का Ack. Number डालें।

रिटर्न सबमिट कर e-Verify करना न भूलें।

🗣️ क्या डेडलाइन आगे बढ़ेगी?

डेडलाइन नजदीक आने पर कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अतिरिक्त समय देने की मांग की है।

हालांकि फिलहाल सरकार या आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक राहत की घोषणा नहीं हुई है।

इसलिए सलाह यही है कि जो काम आज हो सकता है, उसे टालें नहीं।

✍️ निष्कर्ष

अगर आपने ITR फाइल कर दिया है, तो आज एक बार जरूर चेक करें।

छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है।

आज सुधार = कल राहत

आज लापरवाही = कल नोटिस

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